बिहारराज्य

पटना में 500 रुपये की लगेगी पेनल्टी, सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले घोषित होंगे ‘नगरशत्रु’

पटना.

पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है. अब पान, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन कर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. खुले में थूकते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही उनकी तस्वीरें शहर में स्थापित वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (VMD) स्क्रीन पर प्रसारित की जाएंगी. ऐसे व्यक्तियों को “नगर शत्रु” की श्रेणी में रखा जाएगा.

सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार शहर के लगभग 415 स्थानों पर 3300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से जुड़े हुए हैं. इन कैमरों के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है. नगर आयुक्त द्वारा ICCC को निर्देश दिया गया है कि खुले में थूकने एवं सार्वजनिक स्थलों को गंदा करने वालों की पहचान कर ऐसे नगर शत्रु की तस्वीरें VMD स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएं. इसके अतिरिक्त, खुले में पेशाब करने वालों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. नगर निगम की प्रवर्तन टीमों को मौके पर ही जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं.

सब-वे में की गई कार्रवाई, 250 लोगों से वसूला गया जुर्माना

मल्टी मॉडल हब से पटना जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में खुले में थूकने के मामलों में अब तक लगभग 250 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला जा चुका है. उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम की यह पहल न केवल शहर की स्वच्छता में सुधार लाने की कोशिश है, बल्कि स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग को बेहतर बनाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है.

नगर शत्रु चिन्हित होने पर निगम को दें सूचना

पटना नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ रखने में सक्रिय सहयोग दें. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाता हुआ दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत पटना नगर निगम के टॉल-फ्री नंबर 155304 पर दें. आपको बता दें कि नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा के निर्देश पर यह अभियान संचालित किया जा रहा है. खुले में थूकने की प्रवृत्ति से शहर की स्वच्छता, सौंदर्य एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. चौक-चौराहों, फ्लाइओवरों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से कई स्थान ‘रेड स्पॉट’ की श्रेणी में आ सकते हैं. इसी को रोकने के उद्देश्य से यह सख्ती आवश्यक हो गई है.

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